रेरा में होगी निवेशकों की बल्ले बल्ले
गाजियाबाद: आशियाने का सपना देखने वालों के लिए सोमवार का दिन खुशखबरी लेकर आया। सरकार ने लम्बे इंतजार के बाद 1 मई से रियल एस्टेट रेग्युलेशन एंड डवलपमेंट एक्ट (रेरा) को एक साथ पूरे देश में लागू किया है। यह एक्ट जहां एक ओर निवेशकों को सुरक्षा का अहसास कराएगा। वहीं दूसरी ओर रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़े डवलपर्स के लिए भी यह मील का पत्थर साबित होगा। ‘नए कानून से किसको क्या फायदा होगा हमने ये जानने की कोशिश की’।
विश्वास की कड़ी होगी मजबूत

एनएच 24 के किनारे सिद्धार्थ विहार के पास निर्माणाधीन अंतरिक्ष इंडिया ग्रुप के सीएमडी राकेश यादव का कहना है कि रेरा डवलपर्स और निवेशकों के बीच विश्वास की कड़ी को और अधिक मजबूत करेगा। सरकार ने अहम फैसला लेते हुए रियल एस्टेट इंडस्ट्री को और भी अधिक मजबूत किया है। हम सभी इसका स्वागत करते हैं। रेरा एक अंतिम लक्ष्य नहीं है बल्कि देश में बेहतर बुनियादी ढांचा तैयार करने की एक अच्छी कोशिश है।
मार्केट में आएगा उछाल
इंदिरापुरम क्षेत्र में साया ग्रुप का प्रोजेक्ट निर्माणाधीन है। ग्रुप के एमडी विकास भसीन का कहना है कि रेरा के लागू हो जाने से खरीददारों और बिल्डर्स दोनों को लाभ होगा। जो निवेशक मार्केट में निवेश करने से बच रहे थे उनका रेरा के लागू होने के बाद बिल्डर्स पर और अधिक विश्वास बढ़ेगा। जिससे रियल एस्टेट मार्केट में उछाल देखने को मिलेगा।
रेरा का कर रहे थे इंतजार
गौरहोम्स और क्रेडाई ग्रुप के वीसी मनोज गौड़ का कहना है कि रेरा के लागू होने से अब रियल एस्टेट सेक्टर में और भी उछाल देखने को मिलेगा। रेरा के लागू होने का हम सभी काफ ी दिनों से इंतेजार कर रहे थे और अब इसके लागू होने से डवलपर्स और निवेशकों को जरूर फायदा होगा। हम सभी इसका स्वागत करते हैं।
रफ्तार पकड़ेगा कारोबार
गाजियाबाद बिल्डर एसोसिएशन के सदस्य मनोज गोयल का कहना है कि रेरा के पास होने से रियल एस्टेट सेक्टर में अब और भी रफ्तार के साथ काम देखने को मिलेगा। जिसमे लोगों के घर की आपूर्ति भी पूरी होगी। इसके साथ ही अब कंस्ट्रक्शन के कामों में भी तेजी दिखेगी। साथ ही अब किसी भी ग्राहक की शिकायत अनसुनी नहीं रहेगी और उसे एक सही जरिया मिलेगा समाधान पाने का।
ये मिलेंगे निवेशकों को लाभ
1-निवेशक बिल्डरों की मनमानी की शिकायत कर सकेगा और दोषी पाए जाने पर प्रोजेक्ट भी रद्द होगा।
2-फ्लैट्स का पजेशन तय सीमा के भीतर मिलेगा।
3-निवेशकों को प्रोजेक्ट के रजिस्ट्रेशन के साथ में कौन से कौन से अप्रूवल मिल चुके हैं इसकी जानकारी वेबसाइट पर ही मिल जाएगी। जिससे दागी डवलपर्स और सही डवलपर्स को पहचनना आसान होगा।
4-अप्रूवल मिलने के बिना प्रोजेक्ट लॉन्च होने से पूर्व बिल्डर प्रोजेक्ट की प्री.लॉन्चिंग नहीं कर सकेगा।
जिससे खरीददार ठगी से बच सकेगें।
5-खरीददारों को प्रोजेक्ट्स की बिक्री सुपर एरिया पर न हो के कारपेट एरिया पर मिलेगी जिससे उनको प्रोजेक्ट की सही सही जानकारी मिल सकेगी।
ये होंगे बिल्डर को फायदे
1- रियल एस्टेट मार्केट से दागी बिल्डर का खात्मा होगा। जिससे नामी और अच्छे बिल्डर के काम में इजाफ ा होगा।
2-खरीददारों की बिल्डर के ऊपर विश्वास में बढोत्तरी होगी।
3-रेरा से खरीदारों की निवेश के प्रति चाह बढेगी जिससे मार्केट में उछाल आएगा।
4-एक्ट लागू होने से लेनदेन के तरीकों में पारदर्शिता आएगी। जिसका लाभ बिल्डर और खरीददार दोनों को होगा।