दिल्ली सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को ईवीएम मशीनों में छेड़छाड़ से जुड़ी याचिका पर सुनवाई करते हुए सर्वोच्च न्यायालय चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर 4 हफ्तों में जवाब मांगा है। हालांकि की सुप्रीम कोर्ट में याचिका कर्ता की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट सीबीआई को आदेश दें, कि वह कोई भी ईवीएम जप्त कर उसकी जांच करें और अज्ञात उपरोक्त के खिलाफ FIR दर्ज करें। सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है और सिर्फ चुनाव आयोग को नोटिस का जवाब देने को कहा है।
बताते चलें कि विधानसभा चुनाव में पंजाब चुनाव के नतीजों के बाद आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल और बसपा प्रमुख मायावती ने ईवीएम मशीनों से छेड़छाड़ का आरोप लगाया था। दोनों का आरोप है कि मशीनों से छेड़छाड़ कर उनके वोट भी बीजेपी को दे दिए गए। इसी से जुड़ी याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई है।
हालांकि चुनाव आयोग ने ईवीएम पर सभी आरोपों को खारिज किया है और कहा है कि यदि कोई ठोस सबूत देता है तो उसकी जांच होगी। चुनाव आयोग ने यह भी कहा की किसी भी प्रत्याशी या दल की तरफ से छेड़छाड़ की शिकायत या सबूत नहीं मिले हैं। ईवीएम मशीन का उपयोग 2000 से हो रहा है हालांकि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इससे जुड़े आरोपों को खारिज करता रहा है।