न्यूज़ एजेंसी दिल्ली हाई कोर्ट ने नया फरमान जारी किया है। जिसमे कोर्ट ने बुधवार को कहा है कि नगर निगम, ट्रैफिक पुलिस और दूसरी सिविक एजेंसियां दिल्ली की हर सड़कों का निरीक्षण करें और उन पर बने कुल स्पीड ब्रेकरों को गिनकर बताए। जानकारी के मुताबिक कोर्ट ने यह निर्देश तब दिया जब दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने बताया कि ...
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