सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के इनकम टैक्स रिटर्न के लिए पैन कार्ड के साथ आधार कार्ड को जोड़ने के फैसले पर रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो भी आप इनकम टैक्स रिटर्न भर सकते हैं। और यदि आपके पास दोनों (आधार कार्ड और पेन कार्ड) हैं तो आपको यह लिंक करना अनिवार्य होगा। बता दें कि, केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए कहा था कि अगर आपने आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक नहीं कराया, तो आपको दिक्कतें आ सकती है। सरकार ने पैन-आधार को जोड़ने को अनिवार्य कर दिया था।
न्यायमूर्ति एके सिकरी और न्यायमूर्ति अशोक भूषण की पीठ ने कहा कि इस संबंध में कानून बनाने का संसद को अधिकार है। पीठ ने यह भी स्प्ष्ट किया कि जिनके पास पैन कार्ड तो है, पर आधार कार्ड नहीं। ऐसे में वो बिना आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक कराए बगैर भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। न्यायालय ने सरकार को यह सुनिश्चित करने के लिये उचित कदम उठाने का निर्देश दिया कि आधार योजना के तहत एकत्र आंकड़े लीक नहीं हों। न्यायालय ने कहा कि सरकार ऐसे उपाय करेगी जिससे नागरिकों को यह भरोसा हो कि इसके आंकड़े लीक नहीं होंगे।