गाजियाबाद : एनआरएचएम घोटाला में फंसे पूर्व स्वास्थ्य मंत्री बाबू सिंह कुशवाहा की जमानत प्रार्थना पर बहस पूरी नहीं हो सकी। वीरवार को अदालत में आंशिक बहस हुई। अदालत ने इस मामले में पूर्ण बहस के लिए शुक्रवार की तारीख तय की है।सीबीआई के विशेष न्यायाधीश पवन कुमार तिवारी की अदालत में वीरवार को जमानत प्रार्थना पत्र पर सुनवाई हुई। बचाव पक्ष के अधिवक्ता राम अवतार गुप्ता की ओर से अदालत में प्रार्थना पत्र दिया गया था। वीरवार को दोनों पक्ष से बहस हुई। बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने अदालत से जमानत देने की अपील की। सीबीआई के वरिष्ठ लोक अभियोजक ने जमानत देने का विरोध किया। आंशिक बहस पूर्ण होने के बाद अदालत ने अंतिम बहस और निर्णय के लिए शुक्रवार की तारीख तय की है। एनआरएचएम घोटाले के आरोपी बाबू सिंह कुशवाहा ने बुधवार को सीबीआई की अदालत में सरेंडर किया था। समर्पण के बाद उनके अधिवक्ता ने अंतरिम जमानत के लिए प्रार्थना पत्र दिया था। अदालत ने अंतरिम जमानत की अर्जी खारिज कर बाबू सिंह कुशवाहा को जेल भेज दिया था।

एनआरएचएम घोटाला: पूर्व मंत्री की जमानत का फैसला
एनआरएचएम घोटाला: वीरवार को बाबू सिंह कुशवाहा की जमानत अर्जी पर अदालत में हुई आंशिक बहस