न्यूज़ एजेंसी- केंद्र सरकार द्वारा जारी किये गए पशु वध के लिए जानवरों की खरीद-बिक्री पर प्रतिबंध के फैसले पर मद्रास हाई कोर्ट ने पर चार हफ्तों के लिए रोक लगा दी है। इसके साथ ही हाई कोर्ट ने चार हफ्तों में केंद्र और राज्य सरकार से जवाब दाखिल करने को कहा है।
बता दें की केंद्र सरकार के इस फैसले का देश में विरोध किया जा रहा है। बता दें की केरल में कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ताओं ने बिच सड़क पर गो-वंश की हत्या कर इस फैसले पर विरोध जताया था। इस फैसले के विरोश में बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी तो इस आदेश को असंवैधानिक बताते हुए इसके खिलाफ कानूनी लड़ाई करने की घोषणा कर चुकी हैं। हाईकोर्ट में दायर पिटिशन में कहा गया कि केंद्र सरकार लोगों की ‘फूड हैबिट’ तय नहीं कर सकती।
सूत्रों के मुताबिक केंद्र सरकार अपने फैसले में ‘मवेशी’ की परिभाषा को बदलने पर भी विचार कर रही है। जिसके मुताबिक परिभाषा में भैंसे को इस दायरे से बहार रखा जायेगा। लेकिन मद्रास होई कोर्ट इस फैसले के बाद अब हाई कोर्ट में जवाबदेही के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार क्या रुख अपनाती हैं ये देखने लायक होगा।