सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है सहारा ग्रुप के चेयर मैन सुब्रत रॉय की सम्पति एंबी वैली की नीलामी की जायेगी। हालांकि बता दें की सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में संशोधन करते हुए कहा था कि अगर सहारा समूह ने 17 अप्रैल तक 5,056 करोड़ रुपये सेबी के पास जमा नहीं कराए तो फिर वो एंबी वैली को नीलाम करने की कारवाई शुरू कर देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सहारा में अपनी जिंदगी भर की पुंगी लगाने वालो की रकम वापस करने के लिए कहा था। लेकिन सहारा ने ऐसा नहीं किया, हालांकि सहारा ने 5 हजार करोड़ रूपये सेबी के पास जमा भी करवा दिए थे लेकिन इसके बाद भी निवेशकों का पैसे बाकि था। कोर्ट ने आदेश दिया है की ग्रुप के चेयर मैन सुब्रत रॉय को अगली सुनवाई के दौरान व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में मौजूद रहना होगा। मामले की अगली सुवाई 28 अप्रैल को होगी। 2014 में सहारा समूह के मालिक सुब्रत रॉय को कोर्ट के आदेश पर गिरफ्तार कर लिया गया था। कोर्ट ने रॉय को जमानत राशि को भी बढ़ाकर के 10 हजार करोड़ रुपये कर दिया था।
