30/03/18/पिछले साल जुलाई में जीएसटी लागू होने के बाद इसमें एक बड़ा बदलाव 1 अप्रैल से होने वाला है….. 1 अप्रैल से ई-वे बिल की व्यवस्था शुरू हो जाएगी….. इस नई व्यवस्था को लेकर लोगों के मन में कई सवाल उठ रहे हैं….. ई-वे बिल है क्या और इसे कब जनरेट करना होगा और किसे इसकी जरूरत पड़ेगी…. ई-वे बिल एक दस्तावेज है….इसे उन लोगों को हासिल करने की जरूरत है…जो 50 हजार रुपये से ज्यादा की कीमत का सामान और वस्तु ट्रांसपोर्टर के जरिये सप्लाई कर रहे हैं…. वैसे तो ये एक राज्य से दूसरे राज्य में इस कीमत की वस्तु और सामान को ट्रांसपोर्ट करने के लिए जरूरी है….. लेकिन कुछ राज्यों में अंतर्राज्यीय ट्रांसपोर्ट के लिए भी ये अनिवार्य होगा…. हालांकि 50 हजार रुपये से ज्यादा के सामान के अंतर्राज्यीय ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था धीरे-धीरे लागू होगी….
