8/12/2016 / नोएडा। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत जनपद में ब्लाक व दुकान स्तर पर 20 दिसंबर तक समितियों के गठन का अादेश दिया गया है। कलेक्ट्रेट स्थित सभागार में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत गठित जिला सर्तकता व अनुश्रवण समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए जिलाधिकारी एनपी सिंह ने संबंधित अधिकारियों काे यह निर्देश दिया।
जिलाधिकारी ने कहा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत जनपद के सभी कार्ड धारको को राशन और मिट्टी का तेल समय पर मिल सके, इसके लिए अधिनियम के तहत ब्लाक व दुकान स्तर पर समितियाें के गठन का प्राविधान है। इसलिए आगामी 20 दिसंबर तक संबंधित अधिकारी जनपद के प्रत्येक ब्लाक व दुकान स्तर पर समिति का गठन करा दें। जिलाधिकारी ने कहा कि इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जाए कि समिति में अच्छी छवि के व्यक्तियो को ही सदस्य बनाया जाए। जिससे सभी राशन कार्ड धारको पूरी ईमानदारी के साथ खाद्य साम्रगी और मिट्टी का तेल निर्धारित समय पर मिलता रहें।
डीएम ने समीक्षा के दौरान पाया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत पूरे जपनद में 1 लाख 82 हजार कार्ड धारक है। इसके सापेक्ष 85 हजार कार्ड धारक को नए राशन कार्ड उपलब्ध कराए गए है। इस संबंध में जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि आपूर्ति विभाग के माध्यम से तेज गति से कार्य करते हुए शेष राशन कार्ड को वितरित करा दिया जाए। जिलाधिकारी ने कहा कि शेष राशन कार्ड प्राप्त होने पर जिला सर्तकता समिति के सदस्यों की उपस्थिति में कैंप लगाकर वितरित किया जाए। इस अवसर पर नगर मजिस्ट्रेट ग्रेटर नोएडा अंजनी कुमार सिंह, जिला पूर्ति अधिकारी डीएन श्रीवास्तव, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी पीके यादव, क्षेेत्रीय खाद्य अधिकारी विजय बहादुर सिंह और सदस्यों में डाॅ. आरके गर्ग व गीता समेत अन्य अधिकारी मौजूद थे।