13/4/2019/कई बार ऐसा होता है की ग्राहक एटीएम से पैसे निकालता है तब उसके खाते से पैसे तो कटते है। आरबीआई ने इस परेशानी से निपटने के लिए एक नया नियम बनाया है इस नियम के तहत जितने दिन आपके पैसे आएंगे उतने दिनों के लिए बैंक को रोजाना आपको मुआवजे के तौर पर 100 रूपए अतिरिक्त देने होंगे। मई 2011 में आरबीआई की और से जारी किये गए निर्देश के अनुसार ऐसी शिकायत मिलने पर 7 दिनों के भीतर बैंक को उस ग्राहक के खाते में पैसे वापस देने होंगे। आपको बैंक के अधिकृत कर्मचारी को अपने एटीएम कार्ड की जानकारी देनी होगी अगर सात दिनों के अंदर आपका पैसा वापस नहीं आता है तो आपको एक फॉर्म भरना होगा जिसे भरते ही आपकी पेनल्टी चालू हो जाएगी। आरबीआई ने कहा है की बैंको को जुर्माने की रकम ग्राहक के खाते में खुद डालनी होगी। कई बार ऐसा होता है की ग्राहक एटीएम से पैसे निकालता है तब उसके खाते से पैसे तो कटते है। लेकिन एटीएम से पैसे नहीं निकलते है अगर आपके साथ भी ऐसा होता है। आरबीआई द्वारा बनाया गया ये नया नियम आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है।आरबीआई ने इस परेशानी से निपटने के लिए एक नया नियम बनाया है। इस नियम के तहत जितने दिन आपके पैसे आएंगे उतने दिनों के लिए बैंक को रोजाना आपको मुआवजे के तौर पर 100 रूपए अतिरिक्त देने होंगे।
