09/08/2016/नोएडा। करोड़ों रुपये घोटाले के आरोपी बिल्डर सुनिंदर साधा को इलाहबाद हार्इाकोर्ट ने निचली अदालत में सरेंडर करने को कहा है। अदालत ने कहा है कि अभियुक्त दो हफ्ते के अंदर निचली अदालत में सरेंडर करे और वहीं जमानत अर्जी दाखिल करे। सुनिंदर साधा क्रॉसिंग रिपब्लिक स्थित प्रोजेक्ट द कोर के प्रमोटर हैं। इस खबर के आने के बाद पैसा वापस मांगने के लिए निवेशकों की भीड़ सेक्टर-2 स्थ्ति कार्यालय पर जमा हो रही है। गौरतलब है कि सुनिंदर साधा पर आरोप है कि उन्होंने करोड़ों रुपये की हेराफेरी द होराइजन कांसेप्ट ग्रुप से की है। उन पर आरोप है कि उन्होंने फर्जी खाते खोलकर निवेशकों के चेक जमा करवा कर करोड़ों रुपये की ठगी की है। उन पैसों को बाद में दूसरे खाते में ट्रांसफर करवा दिया था। कोतवाली सेक्टर-20 पुलिस ने उनके खिलाफ आईपीसी की धारा-420, 467, 468, 471 और 120बी के तहत मुकददमा दर्ज किया गया था। इससे बचने के लिए सुनिंदर साधा ने इलाहबाद हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। जिस पर सुनवाई करते हुए इलाहबाद हाईकोर्ट ने सात सितंबर में अपने फैसले में कहा कि अगर अभियुक्त दो हफ्ते के अंदर निचली अदालत में सरेंडर करता है तो उनकी जमानत याजिका पर विचार किया जाएगा। ज्ञात हो कि कोतवाली सेक्टर-20 पुलिस द्वारा सुनिंदर साधा को गिरफ्तार करने के लिए कई जगहों पर छापेमारी की गई थी। उनके कई बैंक खातों को सील कर दिया गया था।