नोएडा- ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए नोएडा ग्रेटर नोएडा के परिसर के साथ सभी स्कूल कॉलेज अस्पताल न्यायालय व धर्मस्थल और नगर निकाय परिसर को शांत जोन घोषित किया गया है ढोल, नगाड़े, DJ ,होरन, किसी भी तरह के तेज म्यूजिक पर रोक लगेगी| 10:00 बजे से सुबह 6:00 बजे तक जिले में कहीं भी लाउडस्पीकर नहीं बजाया जाएगा| DM के आदेशानुसार नियम 2000 लागू कर दिया है इस नियम को गौतम बुद्ध नगर जिले में लागू किया गया है शांति बनाने के लिए अब जिले में कहीं भी रात 10:00 बजे से सुबह 6:00 बजे तक लाउडस्पीकर का प्रयोग करना बंद कर दिया गया है बताया जा रहा है कि दिन के समय लाउडस्पीकर बजाया जा सकेगा लेकिन उसके लिए प्रशासन से लिखित में अनुमति लेनी होगी
