3/12/2016 / नोएडा। जनपद में राशन की दुकानों का सत्यापन करने के लिए 42 अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। जिलाधिकारी एनपी सिंह ने जनपद की 415 राशन दुकानों का भौतिक सत्यापन कराने के लिए 42 जिला स्तरीय अधिकारियों की ड्यूटी लगाई है। उनके द्वारा नामित की गई राशन दुकानों पर पहुंचे राशन स्टॉक की फोटो सहित रिपोर्ट जिलापूर्ति अधिकारी के कार्यालय में तत्काल प्रभाव से उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं।
उन्होंने बताया कि राशन दुकानों के स्टॉक का भौतिक सत्यापन करने के बाद रिपोर्ट जिला स्तरीय अधिकारियों के माध्यम से जिला क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी के मोबाइल नंबर 9958180008 पर वाट्स एप के माध्यम से भी दी जा सकती है। इस संबंध में जिलाधिकारी ने यह भी पाया कि विगत माह कुछेक अधिकारियों ने अपनी रिपोर्ट आपूर्ति कार्यालय को नहीं उपलब्ध कराई है। उनसे जवाब तलब करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए गए हैं।
जिलाधिकारी ने बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत राशन विक्रेताआें
द्वारा प्रत्येक माह की 23 से 30 तारीख के बीच गोदामों से उठान कर अपनी दुकानों तक पहुंचाया जाता है। इसका वितरण माह की पांच तारीख से पात्र लाभार्थियों को किया जाता है। वितरण के लिए परिवेक्षण अधिकारी की पूर्व से ही नियुक्ति है। जिनकी उपस्थिति में संबंधित खाद्यान का वितरण कर उनसे वितरण प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाता है। इस संबंध में उन्होंने सभी उप जिलाधिकारियों को भी यह निर्देश दिए हैं कि उनके वे अपने-अपने क्षेत्र में आकस्मिक निरीक्षण करते हुए खाद्यान एवं मिट्टी के तेल के वितरण की जांच करें और उसकी आख्या प्रस्तुत की जाए। सभी उप जिलाधिकारियों के माध्यम से यह सुनिश्चित किया जाए कि उनके क्षेत्र में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत जिन पात्र व्यक्तियों के राशन कार्ड बने हैं, उन्हें निर्धारित मूल्य एवं मात्रा में उपलब्ध हो। इस संबंध में किसी प्रकार की शिकायत प्राप्त होने पर दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी।
जिलाधिकारी ने बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत राशन विक्रेताआें
द्वारा प्रत्येक माह की 23 से 30 तारीख के बीच गोदामों से उठान कर अपनी दुकानों तक पहुंचाया जाता है। इसका वितरण माह की पांच तारीख से पात्र लाभार्थियों को किया जाता है। वितरण के लिए परिवेक्षण अधिकारी की पूर्व से ही नियुक्ति है। जिनकी उपस्थिति में संबंधित खाद्यान का वितरण कर उनसे वितरण प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाता है। इस संबंध में उन्होंने सभी उप जिलाधिकारियों को भी यह निर्देश दिए हैं कि उनके वे अपने-अपने क्षेत्र में आकस्मिक निरीक्षण करते हुए खाद्यान एवं मिट्टी के तेल के वितरण की जांच करें और उसकी आख्या प्रस्तुत की जाए। सभी उप जिलाधिकारियों के माध्यम से यह सुनिश्चित किया जाए कि उनके क्षेत्र में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत जिन पात्र व्यक्तियों के राशन कार्ड बने हैं, उन्हें निर्धारित मूल्य एवं मात्रा में उपलब्ध हो। इस संबंध में किसी प्रकार की शिकायत प्राप्त होने पर दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी।