15/5/18 /नई दिल्ली / महिला ने अपने पति को दहेज उत्पीड़न के झूठे मामले में फंसाने की साजिश में अपने परचित ज्वेलर से फर्जी बिल बनवाकर कोर्ट में पेश किया था, लेकिन इस साजिश का पर्दाफाश हो गया।अप्रैल 2016 में केके शर्मा द्वारा दायर याचिका की सुनवाई करते हुए कड़कड़डूमा महिला कोर्ट ने दहेज उत्पीड़न का केस दर्ज कराने वाली साची शर्मा, उसकी मां प्रभा शर्मा और साजिश में साथ देने वाले शाहदरा बाजार के भोला ज्वेलर के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज करने के आदेश दिए।महानगर दंडाधिकारी अदिति गर्ग ने यह आदेश देते हुए टिप्पणी भी की। उन्होंने कहा कि जो कानून महिलाओं की सुरक्षा के लिए बने हैं, कुछ महिलाएं उनका गलत इस्तेमाल कर रही हैं। इसलिए उन महिलाओं को न्याय नहीं मिल पाता है, जिन्हें इसकी जरूरत होती है।पीड़ित केके शर्मा के वकील विवेक अग्रवाल ने बताया कि यमुना विहार में रहने वाली साची शर्मा के साथ 2012 में उनके मुवक्किल की शादी हुई थी। 2014 में साची ने अपने पति के खिलाफ महिला अपराध शाखा में घरेलू हिंसा व दहेज उत्पीड़न का मामला दर्ज करवाया। यहां से मामला कोर्ट चला गया। महिला ने कोर्ट को बताया कि उनकी शादी में 50 लाख रुपये खर्च हुए थे। यह राशि पति को वापस करनी होगी। महिला ने सबूत के तौर पर ज्वेलरी व शादी समारोह के कुछ बिल भी लगाए, लेकिन बिल फर्जी पाए गए।पीड़ित केके शर्मा ने फर्जी बिल के आधार पर महिला और उसकी मां के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज करने के लिए 2015 में उपायुक्त, सहायक आयुक्त से लेकर दिल्ली पुलिस आयुक्त तक से गुहार लगाई। कहीं कोई सुनवाई नहीं होने पर वह कोर्ट चले गए और कोर्ट ने मामला दर्ज कराया। इसी मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने धोखाधड़ी का केस दर्ज करने के आदेश दिए
