26/11/2016 / नोएडा। एनजीटी के आदेशों का उल्लंघन करने पर नोएडा प्राधिकरण ने कार्रवाई करते हुए 21 बिल्डर व 21 हॉट मिक्सिंग प्लांट पर एक करोड़ 15 लाख 75 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना पर्यावरण को प्रदूषित करने के एवज में लगाया गया है। जुर्माने की रकम एक सप्ताह में प्राधिकरण के खाते में जमा करानी होगी। ऐसा नहीं करने पर लीज डीड रद्द करने संबंधित कार्यवाही तक की जा सकती है। यह वह बिल्डर है जिनके शहर में कई स्थानों पर प्रोजेक्ट चल रहे है। ऐसे में एनजीटी के नियमों की अनदेखी करना इन बिल्डरों पर भारी पड़ रहा है।
शहर में प्रदूषण का स्तर लगातर बढ़ता जा रहा है। इसकी प्रमुख वजह बिल्डर साइट व कंस्ट्रक्शन मटेरियल है। शुक्रवार दोपहर सीईओ पीके अग्रवाल के निर्देशन में डीसीईओ सौम्य श्रीवास्तव, एसपी सिटी दिनेश यादव व सर्किल अधिकारियों ने शहर भर में बिल्डर साइटों का निरिक्षण किया। जिसमें भारी अनिमितता पाई गई। यहा अधिकांश बिल्डर साइट पर एनजीटी के नियमों का खुला माखौल उड़ता देखा गया। जहा निर्माणाधीन बिल्डिंगों पर न तो ग्रीन शीट डाली गई थी। और न ही कंस्ट्रक्शन मटेरियल पर पानी का छिड़काव किया जा रहा था।
-प्रत्येक बिल्डर पर लगा 50 हजार का जुर्माना
प्राधिकरण ने सुपरटेक सेक्टर-94, लॉजिक बीडब्ल्यू सेक्टर-32 ,एटीएस हाइट ए1/ए सेक्टर-124, एयरमेन कंस्लटेंट सेक्टर-62 सेक्टर-62, पॉयनियर रिजर्व- सेक्टर-62,ऐम्स मेक्स, इंडोसेम इंफ्रा, सिमबोसिस, ग्रांडसल्म डिवलेपर-सेक्टर-62, फ्यूटेक शल्टरर्स, जेपी इंफ्राटेक सेक्टर-१२८ समैत कुल 21 बिल्डरों पर 50-50 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है। इन सभी को एक सप्ताह में प्राधिकरण पर जुर्माना देना होगा।
-हॉट मिक्सिंग प्लांट पर लगा पांच लाख का जुर्माना
प्राधिकरण अधिकारियों ने शुक्रवार को हिंडन पुश्ता के पास निरिक्षण किया। यहा 21 हॉट मिक्सिंग प्लांट दिखे। जिसमें एनजीटी के नियमों की खुला महौल उड़ाया जा रहा था। वहीं खुले में बदरपुर, रोहड़ी, रेत पड़ी होने से यह पर्यावरण को ज्यादा प्रदूषित कर रहे थे। लिहाजा इन सभी पर पांच-पांच लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। इसके अलावा उद्यान विभाग ने सूखी पत्तियां जलाने पर 15 हजार व स्वास्थ्य विभाग ने कूड़ा जलान पर 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है।
-कूड़े में आग जलाने पर लगा जुर्माना
नोएडा। शहर में दो अलग-अलग स्थानों पर कूड़ा जलाने पर प्राधिकरण के जन स्वास्थ्य विभाग ने छ हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है। सेक्टर-45 आम्रपाली रोड के पास कबाडी द्वारा कूड़े को आग लगाते हुए देखा गया। इसे उठने वाले धुंए से पर्यावरण को नुकसान हो रहा था जो कि एनजीटी के नियमों के व शर्तो का अनुरूप दंडनीय अपराध है। लिहाजा प्राधिकरण के स्वास्थ्य विभाग ने कबाडी पर पांच हजार रुपए का जुर्माना लगाया।
वहीं डीएलएफ माल के पास कूडा में आग लगाने पर भी पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। शुक्रवार को प्राधिकरण के जन स्वास्थ्य विभाग के परियोजना अभियंता एसके गुप्ता के निर्देशन में स्वास्थ्य निरीक्षक दिनेश शर्मा ने मौके पर पहुंच कर कूडे में आग लगाने पर पांच हजार का जुर्माना वूसला। वहीं स्वास्थ्य निरीक्षक एसके शर्मा ने डीएलएफ के पास कूडा में आग लगाने पर एक हजार रूपये का जुर्माना वसूला। उसके बाद हिदायत दी कि अगर दोबारा फिर कूड़ा जलाया गया तो जुर्माने के साथ एफ आईआर दर्ज कराई जाएगी।