/19/1/2019/पानीपत/विकास नगर कॉलोनी निवासी दंपति अपनी 12 साल की बेटी की शादी 31 साल के युवक से कर रहे थे। रोहतक के गांव के मोखरा से बारात आ चुकी थी ।इसकी सूचना पुलिस को गांव के किसी शख्स ने दी। सूचना पर जिला महिला संरक्षण एवं बाल विवाह निषेध अधिकारी रजनी गुप्ता पुलिस लेकर मौके पर पहुंची ।उम्र के दस्तावेज नहीं दिखने पर विवाह रोकने को कहा तो दोनों पक्षों ने हंगामा शुरू कर दिया। पुलिस लड़का – लड़की और परिजनों को महिला थाना ले गई। एसीजेएम सुमित गर्ग के आदेश पर विवाह रुकवा दिया गया। दोनों पक्षों ने विवाह संपन्न होने का गुहार लगाई । दोनों पक्षों को बाल विवाह निषेध अधिनियम की धारा 13 की जानकारी दी गई। कोर्ट में याचिका दर्ज की गई । कोर्ट के आदेश पर लड़की उसके माता-पिता और अमित को कोर्ट में पेश किया गया ।केस की सुनवाई 31 जनवरी को होगी दंपति मजदूरी करता है। बेटी की उम्र के बारे में भी पति पत्नी अलग अलग बयान दे रहे थे। रजनी गुप्ता ने बताया कि मूल रूप से उत्तर प्रदेश के एटा जिले गांव के निवासी कालीचरण पत्नी और बच्चों के साथ 6- 7 साल से पानीपत में रहता है।
