1/12/2016 / नोएडा। प्रधानमंत्री फसल योजना का लाभ जनपद के अधिक से अधिक किसानों को उठाना चाहिए। उप कृषि निदेशक के द्वारा जनपद के कृषकों का आहवान किया गया कि जनपद में संचालित प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ उठानें के लिए गैर ऋणी कृषक अपनी इच्छानुसार अपनी फसल का बीमा बैंक शाखा, बीमा कंपनी के अधिकृत अभिकर्ता व मध्यस्थ के माध्यम करा सकतें है। वर्तमान में रबी 2016-17 मौसम में गैर ऋणी कृषक अपना बीमा मध्यस्थ हिन्दुस्तान इंश्योरेन्श ब्रोकर्स लिमिटेड के माध्यम से 31 दिसंबर तक करा सकतें। इसके बाद किए गए आवेदन पर कोई विचार नही किया जाएगा।
