28/03/18/एजेंसी :सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कल्याणकारी योजनाओं के साथ आधार को लिंक करने की समय सीमा 31 मार्च से आगे बढ़ाने का अंतरिम आदेश देने से इनकार कर दिया है …ये आदेश उन योजनाओं के लिए आए हैं, जिनके लिए समेकित कोष से नागरिकों को लाभ दिया जाता है…देश की शीर्ष अदालत ने 13 मार्च को बैंक खातों और मोबाइल फोन नंबरों को आधार से जोड़ने की समय सीमा 31 मार्च से अनिश्चितकाल के लिए बढ़ा दी थी…. हालांकि सुप्रीम कोर्ट की प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्र की अध्यक्षता पीठ ने सरकार और उसकी एजेंसियों को इस कोष से चलने वाली योजनाओं का लाभ उठाने वालों के 12 अंकों वाली आधार कार्ड की बायोमेट्रिक पहचान संख्या को जोड़ने की अनुमति दे दी थी…मंगलवार को UIDAI के सीईओ अजय भूषण पांडे ने चीफ जस्टिस दीपक मिश्र की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ के सामने अपना पावर प्वाइंट प्रजेंटेशन पूरा किया… उन्होंने दावा किया कि बायोमेट्रिक समेत जमा किए हुए डेटा को डिक्रिप्ट करने में लंबा वक्त लगेगा ….
