2/12/2016 / ग्रेटर नोएडा। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने बुंकिंग के बाद भी प्रोजेक्ट पर काम नहीं शुरू करने पर बिल्डर के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करने का आदेश दिया है। आरोप है कि बिल्डर ने बुकिंग के दौरान पीड़ित से वादा किया था कि जल्द ही वह अथॉरिटी से सभी फार्मेलिटीज पूरी कर लेगा और प्रोजेक्ट पर काम शुरू कर देगा। यदि प्रोजेक्ट पसंद नहीं आया, तो वह पैसा वापस ले सकता है। दनकौर के मंडी श्याम नगर निवासी एडवोकेट प्रभाकर शर्मा ने बताया कि उन्होंने मार्च 2016 में एक बिल्डर से ईटा-2 सेक्टर में प्रस्तावित हाउसिंग सोसायटी में प्री लांचिंग के दौरान 1225 वर्ग गज का फ्लैट बुक कराया था। बुकिंग के दौरान बिल्डर और उसके कर्मचारियों ने साफ किया था कि उनके प्रोजेक्ट में कोई अड़चन नहीं है और अथॉरिटी से जल्द ही निर्माण की परमिशन भी मिलने वाली है। कर्मचारियों ने वादा किया था कि यदि बाद में प्रोजेक्ट पसंद नहीं आए, तो वह पैसा वापस ले सकते हैं। उन्होंने बिल्डर को 3.22 लाख रुपये दे दिए, लेकिन कई महीने बाद भी प्रोजेक्ट पर काम शुरू नहीं हुआ। इस दौरान उन्हें पता चला कि बिल्डर अथॉरिटी के ब्लैक लिस्ट में शामिल है। इसी दौरान उनके पिता की तबीयत खराब हो गई। उन्होंने बिल्डर से पैसा वापस मांगे, तो पहले लौटाने का आश्वासन दिया गया। लेकिन कुछ दिन बाद उनके पास 9.50 लाख रुपये की डिमांड भेज दी गई। जब उन्होंने बिल्डर ऑफिस से संपर्क किया, तो उन्होंने पैसा देने से इनकार कर दिया। इस मामले उन्होंने कोर्ट में याचिका दायर की थी। कोर्ट ने सूरजपुर कोतवाली पुलिस को बिल्डर के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करने का आदेश जारी किया है।
