14-4-18- अब आप आम बोलचाल या लिखित में दलित शब्द का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे… क्योंकि अब इस शब्द के इस्तेमाल करने के लिये रोक लगा दी गई है… केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने सभी राज्यों के प्रमुख सचिवों को लिखित आदेश जारी कर दिया है… अब इस आदेश के बाद कहीं भी दलित शब्द का प्रयोग नहीं किया जा सकेगा…. यही नहीं इस आदेश के तहत सरकारी पत्रावली से लेकर किसी भी दस्तावेज में दलित शब्द का प्रयोग करने पर रोक लगा दी गई है… आपको बता दें कि एमपी हाईकोर्ट के 21 जनवरी को दिए आदेशानुसार सरकारी दस्तावेजों और अन्य जगहों पर दलित शब्द के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाई थी…. एमपी कोर्ट द्वारा दिए गये आदेश का हवाला देते हुए केंद्र ने सभी प्रदेशों में दलित शब्द का प्रयोग बंद करने का आदेश दिया है… नए आदेश के अनुसार अब किसी भी अनुसूचित जाति के व्यक्ति के आगे उनकी जाति का नाम लिखा जाना अनिवार्य होगा… इससे पहले 10 फरवरी1982 में नोटिफिकेशन जारी कर हरिजन शब्द पर भी रोक लगाई गई थी…
