नई दिल्ली। सोमवार को अदालत ने तब्लीगी जमात मामले में 14 देशों के 36 नागरिकों पर कई धाराओं में आरोप तय कर दिए। इन पर लापरवाही तथा कोरोना महामारी संबंधी सरकारी आदेश के उल्लंघन के आरोप हैं। आरोप पत्र के अनुसार जमात के दौरान कई राज्यों तथा देशों के करीब 13 सौ जमाती निजामुद्दीन मरकज में रुके थे। यह लोग न सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे थे तो और मास्क अथवा सैनिटाइजर का प्रयोग कर रहे थे। इसके इन आरोपियों ने महामारी के कारण 25 मार्च से लागू लॉकडाउन में सक्रिय निषेधाज्ञा का भी पालन नहीं किया। अदालत ने 36 विदेशी जमातियों पर आरोप तय करते हुए कहा कि स्वास्थ्य कर्मियों तथा अन्य गवाहों के बयान के आधार पर साफ है कि जमात में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया गया।
हालांकि अदालत ने वहीं आठ विदेशी जमातियों को सभी आरोपों से मुक्त किया है।